UP Viklang Pension Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों के लिए पेंशन योजना को चलाया जा रहा है. यह योजना का नाम उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना है. यह योजना की शुरुआत सन्न 2016 में की गई थी. योजना को प्रदेश समाज के कल्याण विभाग द्वारा चलाया जा रहा है.
इस योजना के द्वारा सरकार ऐसे लोगो जो शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है, उन्हें इस योजना के तहत पेंशन का लाभ दिया जाता है. योजना का लाभ के लिए आपको उत्तर प्रदेश के एकीकृत पेंशन पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन (UP Viklang Pension Yojana) करना पड़ेगा. हमने आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको इस लेख में बताया है.
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UP Viklang Pension Yojana क्या है ?
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विकलांगो को हर महीने आर्थिक सहायता सरकार की ओर से पेंशन प्रदान की जाती है. इस योजना के तहत उन्हें अपने जीवन को चलाने मे काफी मदद मिलती है. इस योजना के द्वारा दिव्यांगों के जीवन स्तर मे काफी सुधार होता है. इस योजना के द्वारा सरकार लाभार्थी को हर महीने पेंशन (UP Viklang Pension Yojana) की राशि बढ़ा दी जाती है. इस योजना के द्वारा हर महीने 500 रुपया की आर्थिक सहायता मिलती है. यह लाभ से लाभर्थियों को दूसरों पर निर्भर नही रहना पड़ता है.
विकलांग पेंशन योजना के लाभ
- योजना के द्वारा जरूरतमंद विकलांगो को हर महीने 500 रुपया की राशि प्रदान की जाती है.
- इस योजना के द्वारा मिलने वाली राशि से विकलांगो को यापन करने में मदद मिलती है.
- योजना का लाभ उन्ही लाभर्थियों को मिलेगा, जिनका शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने चाहिए.
- पेंशन का लाभ लेने के लिए आपको इसमे आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा.
विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए.
- अगर कोई विकलांग सरकारी नौकरी को करता है, तो वह इस पेंशन योजना के लिए पात्र नही है.
- अगर इस योजना में आवेदन करना चाहते है, तो आपके पास बाइक या फिर कार नही होनी चाहिए. तभी योजना के तहत पात्र होंगे.
- योजना के लिए विकलांग पात्रता 40 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए.
- पेंशन योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा, जो किसी अन्य पेशन योजना का लाभ नही होना चाहिए.
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विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Yojana) में आवेदन करना चाहते है, तो आपके पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए, जो निम्न प्रकार से है.
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबूक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Yojana) में आवेदन करने के बारे में हमने स्टेप बाई स्टेप जानकारी दी है, जिसे आप फॉलो करके उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कर सकते है.
स्टेप 1 – उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (UP Viklang Pension Yojana) में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा.
स्टेप 2 – फिर आपके सामने वेबसाइट का मुख्य पेज खुलेगा, जिसमे आपको दिव्यांग पेंशन योजना के विकल्प पर क्लिक करना है.
स्टेप 3 – अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमे आपको ऑनलाइन आवेदन करने के विकल्प पर क्लिक करना है.
स्टेप 4 – फिर आपके सामने वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म खुलेगा, जिसमे आपको अपनी जरूरी जानकारी को दर्ज करना है.
स्टेप 5 – अब आपको आवेदन फॉर्म में अपने जरूरी दस्तावेज को भी अपलोड करना है.
स्टेप 6 – जिसके बाद एक बार आवेदन फॉर्म को चेक कर ले, जिसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट करना है.